
–अदालत में गलत जानकारी देना पड़ा मंहगा
प्रयागराज, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के आरोपित शिवम दुबे उर्फ दलाल की जमानत अर्जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज़ कर दी है। आरोपित की ओर से कोर्ट में गलत जानकारी दिए जाने को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि आरोपित अब एक निश्चित अवधि के बाद ही दुबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकेगा।
शिवम की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुनवाई की। शिवम पर मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथ मिल कर घटना को अंजाम देने का आरोप है जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी।
सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आरोपित की ओर से गलत शपथ पत्र दाखिल किया गया है। जिसमें कहा गया है कि उसके खिलाफ कोई दूसरा मुकदमा नहीं है। जबकि उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है और उसे इस मामले में 5 सितम्बर 2023 को सजा भी हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि इस बात की सम्भावना नहीं है कि आरोपित को इसकी जानकारी न हो, इसके बावजूद अपराधिक इतिहास छिपाया गया। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज़ करते हुए कहा है कि आरोपित की जमानत अर्जी पर अब एक निश्चित अवधि तक विचार नहीं किया जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
