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प्री प्राइमरी कक्षाओं की फीस पुनर्भरण को लेकर सरकार बताए अपना रुख

हाईकाेर्ट

जयपुर, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं की फीस के पुनर्भरण को लेकर राज्य सरकार को चार सप्ताह में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और निजी स्कूलों की अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार प्री प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश देने की बात करती है, लेकिन निजी स्कूलों को उसकी फीस का पुनर्भरण नहीं कर रही है। ऐसे में निजी स्कूल इन कक्षाओं में फ्री में कैसे पढ़ा पाएंगे।

मामले से जुड़े अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल व डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि अपीलों में एकलपीठ के 18 जुलाई 2023 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 में बच्चों को प्री प्राइमरी के एंट्री लेवल यानि नर्सरी व पहली कक्षा में एडमिशन देने के लिए कहा था। जबकि राज्य सरकार ने भी अपील में एकलपीठ के राज्य सरकार के उस प्रावधान को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आरटीई के तहत प्री प्राइमरी क्लासेज में होने वाले बच्चों के एडमिशन की फीस का पुनर्भुगतान नहीं करने वाले प्रावधान को एकलपीठ ने निरस्त कर दिया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने एकल पीठ की ओर से चार लेवल में एडमिशन की बजाय नर्सरी व पहली कक्षा में एडमिशन देने के निर्देश को भी चुनौती दी थी।

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(Udaipur Kiran)

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