
जयपुर, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई 25 अगस्त तक टाल दी है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश जय राव व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए।
याचिकाओं में कहा गया कि प्रत्येक छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है। अपने प्रतिनिधि के जरिए ही छात्र अपनी समस्याओं को विवि प्रशासन तक पहुंचाता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे संवैधानिक अधिकार मान चुका है। वहीं लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के अनुसार नया सत्र आरंभ होने के छह से आठ सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए। इसलिए राज्य सरकार और विवि प्रशासन को छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए जाए। जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर इस सत्र में छात्रसंघ चुनाव कराने से इनकार किया गया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि विद्यार्थियों के व्यापक हित को देखते हुए विवि और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गत छह अगस्त को हुई बैठक में प्रदेश की विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुल गुरुओं ने भी छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने की सिफारिश की है। इनमें राजस्थान विवि की कुलगुरु भी शामिल थी। कुलगुरुओं का मानना है कि छात्रसंघ चुनाव से विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान होता है और वहां का माहौल भी खराब होता है। वहीं लिंगदोह कमेटी की ओर से बताई छह से आठ सप्ताह की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अब छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जा सकते।
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(Udaipur Kiran)
