जम्मू 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । जम्मू के ज़िला मजिस्ट्रेट डॉ. राकेश मन्हास ने आज जनता द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करते हुए वाहन संशोधन संबंधी हालिया आदेश को स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा कि यह आदेश केवल उन बदलावों पर लागू होता है जो निर्माता द्वारा अनुमोदित वाहन के मूल आयामों में बदलाव करते हैं। इसमें रंगीन शीशों, प्रेशर हॉर्न, उच्च-तीव्रता वाली लाइटों और सड़क सुरक्षा और जन सुविधा से समझौता करने वाले अन्य अनधिकृत बदलावों पर मौजूदा प्रतिबंधों को भी दोहराया गया है।
ज़िला मजिस्ट्रेट ने आगे स्पष्ट किया कि बीआईएस-अनुमोदित अलॉय व्हील्स पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते वे निर्माता द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हों और वाहन के आकार में कोई बदलाव न करें।
यह स्पष्टीकरण जम्मू में यातायात प्रवर्तन अभियानों के तेज़ होने के बाद जारी किया गया है जिसके दौरान कई अनधिकृत संशोधनों वाले वाहन मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते पाए गए। इस आदेश का उद्देश्य ऐसे असुरक्षित बदलावों को रोकना है और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि वैध और अनुपालन योग्य सहायक उपकरणों पर कोई प्रतिबंध न हो।
ज़िला मजिस्ट्रेट ने जनता से सुरक्षित सड़क प्रथाओं को बढ़ावा देने में प्रशासन के साथ सहयोग करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी संशोधन कानून के दायरे में रहे।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
