जम्मू,, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । बारामुला ज़िला मजिस्ट्रेट मिंगा शेरपा ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत आदेश जारी करते हुए गोंड ख़्वाजा क़ासिम, कान्टरबुग और आसपास के इलाकों में 22 अगस्त रात 8:30 बजे से 23 अगस्त रात 9:30 बजे तक पाबंदियाँ लागू कर दी हैं। यह आदेश सफ़र माह की 28वीं तारीख़ के मौके पर जारी किया गया है।
पुलिस और सिविल प्रशासन की रिपोर्टों के आधार पर संभावित क़ानून-व्यवस्था संबंधी आशंकाओं को देखते हुए यह फ़ैसला लिया गया। आदेश के मुताबिक़:
चार या उससे अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।
जुलूस और जुलूस-नुमा गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
हथियार या किसी भी तरह की आपत्तिजनक वस्तु ले जाना मना होगा।
बिना पूर्व अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
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(Udaipur Kiran) / अश्वनी गुप्ता
