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क्वाल्टी बार कब्जे के मामले में आजम खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

–पत्नी और बेटा भी हैं मामले में आरोपित

प्रयागराज, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर ली है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

आजम खान ने रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि याची को इस मामले में राजनीतिक रंजिश के कारण फंसाया गया है। मुकदमा 2019 में दर्ज़ हुआ और आजम को 2024 में अभियुक्त बनाया गया।

जमानत का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता ने कहा कि आज़म का लम्बा आपराधिक इतिहास है। घटना के वक्त वह तत्कालीन सरकार में नगर विकास मंत्री थे। अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर अपराध किया गया है।

यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वालिटी बार पर कथित तौर पर अवैध कब्जा करने से जुड़ा है। इस सम्बंध में 2019 में राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

पुलिस ने पहले चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को नामजद किया था। बाद में विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खान को भी आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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