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व्यवसायी योगेन्द्र तिवारी को झटका, कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज याचिका

फाइल फोटो कोर्ट

रांची, 21अगस्त (Udaipur Kiran) । शराब घोटाला के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित व्यवसायी योगेन्द्र तिवारी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। योगेन्द्र तिवारी की डिस्चार्ज पिटीशन पर रांची (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है।

ईडी और योगेंद्र तिवारी की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले कोर्ट इस केस के अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुका है। योगेंद्र तिवारी इस मामले में बेल पर चल रहे हैं।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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