
-डीएल एंड/बीटीसी छात्रों को अतिरिक्त मौका न देने का मामला
प्रयागराज, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) के निदेशक गणेश कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि साक्षी एवं 77 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश का पालन न करना अदालत की अवमानना है।
याद दिला दें कि उच्च न्यायालय ने 6 जुलाई 2023 को दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि डीएल एंड/बीटीसी कोर्स के वे छात्र-छात्राएं जिन्होंने किसी पेपर में तीन बार असफलता पाई है, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। कोर्ट ने इसे छात्रों के साथ भेदभाव करार देते हुए, सरकार और एस सी ई आर टी को आदेशित किया था कि अगली परीक्षा में उन्हें बैठने दिया जाए।
इस आदेश के बावजूद छात्रों को अब तक मौका नहीं मिला। इस पर शीतल नामक याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने निदेशक गणेश कुमार को नोटिस जारी किया और 24 सितम्बर को या तो अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या स्वयं कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
