
प्रयागराज, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में स्थित पूरामुफ्ती थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से गुरुवार को कौशाम्बी जनपद न्यायालय के एडीजे एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या मामले के दो आरोपितों को 8—8 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया और 18—18 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारती ने दी।
उन्होंने बताया कि कौशाम्बी जिले के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के महगांव निवासी महताब पुत्र मोहम्मद मुमताज और उसकी मां कल्लो पत्नी स्वर्गीय मो. मुमताज जो कि वर्तमान पता थाना संदीपन घाट जिला कौशाम्बी है। जबकि पूरामुफ्ती थाना वर्तमान में प्रयागराज जिले से जुड़ गया है। मां—बेटे के खिलाफ पूरामुफ्ती थाने में वर्ष 2017 में धारा 498ए एवं 304 बी व 3/4 डीपी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुरामुफ्ती थाने की पुलिस टीम इस मुकदमे की पैरवी करने में लगी हुई थी। पुलिस टीम की पैरवी से कौशाम्बी जनपद न्यायालय के एडीजे एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष 20 अगस्त 2025 को दोष सिद्ध करने में कामयाबी पायी। न्यायालय ने परिणामस्वरूप धारा 304 बी में 8-8 वर्ष की सश्रम कारावास व धारा 498 ए में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड व अर्थदंड न जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 3/4 डीपी एक्ट में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास 8-8 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल
