
नई दिल्ली, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में गुरुवार काे गवाह रिटायर्ड एसआई रुप सिंह का बयान दर्ज किया गया। राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने 22 अगस्त को दूसरे गवाह का बयान दर्ज करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान इस मामले की आरोपित और आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुईं। उनके वकील शिवम मल्होत्रा ने कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। रुप सिंह के बयान दर्ज होने के साथ ही अब तक इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
इस मामले में 19 अगस्त को दो गवाहों राजकुमार तोमर और रिटायर्ड इंस्पेक्टर भूप सिंह के बयान दर्ज किए गए थे। इसके पहले 30 जुलाई को मनोज कुमार और ऊषा गांगुली के बयान दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने 28 अप्रैल को दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हुमरा खालिद का बयान दर्ज किया था। 19 मार्च को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी मनोज कुमार के बयान दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने दिसंबर, 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
दरअसल, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा सिंह ने 11 अगस्त, 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया। शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था। इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
—————
(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
