
ढाका (बांग्लादेश), 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । बांग्लादेश उच्चतम न्यायालय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान व अन्य को उच्च न्यायालय से बरी करने के मामले पर 04 सितंबर को फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय अपीलीय खंडपीठ ने आज दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया है।
बांग्लादेश के द डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार, उच्च न्यायालय ने 21 अगस्त, 2004 के ग्रेनेड हमले के मामलों की सुनवाई 22 नवंबर, 2024 पूरी कर पहली दिसंबर को फैसला सुनाते हुए आरोपित बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, पूर्व राज्य मंत्री लुत्फोज्जमां बाबर और अन्य को बरी कर दिया था। बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद शिशिर मनीर ने उच्चतम न्यायालय से अपील खारिज करने और उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके मुवक्किलों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। उप अटॉर्नी जनरल अब्दुल्ला अल महमूद मसूद ने उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने और इन मामलों में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखने की प्रार्थना की।
द डेली स्टार के अनुसार यह ग्रेनेड हमला 21 अगस्त 2004 को शाम लगभग 5ः22 बजे बंगबंधु एवेन्यू (अब शहीद अबरार फहद एवेन्यू) पर अवामी लीग की आतंकवाद विरोधी रैली में हुआ था। इस हमले में 24 लोग मारे गए और 500 से अधिक घायल हो गए थे। हमले के समय तत्कालीन विपक्षी नेता शेख हसीना लगभग 20 हजार लोगों की भीड़ को संबोधित कर रही थीं। मृतकों में हसीना के अंगरक्षक महबूबुर रहमान और अवामी लीग महिला मामलों की सचिव आइवी रहमान भी शामिल थीं।
विशेष अदालत (स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल-1) ने 10 अक्टूबर, 2018 को फैसला सुनाया था। इस अदालत ने कुल 38 लोगों को दोषी ठहराते हुए कुछ को मृत्युदंड और तारिक रहमान, हैरिस चौधरी, काजी शाह मोफज्जल हुसैन कैकोबाद सहित 19 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने 01 दिसंबर, 2024 को तारिक रहमान और अन्य सभी को बरी कर दिया था।
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(Udaipur Kiran) / मुकुंद
