
अररिया,21 अगस्त (Udaipur Kiran) ।
फारबिसगंज प्लस टू ली अकादमी के लिपिक कुणाल कुमार को जिला शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने निलंबित कर दिया है। कार्यालय आदेश ज्ञापांक संख्या 1135 दिनांक 20.08.2025 निर्गत करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने छेड़खानी के आरोपी प्लस टू ली अकादमी उच्च विद्यालय के लिपिक कुणाल कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत धाराओं के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आरोपी लिपिक कुणाल कुमार का निलंबन अवधि प्रखंड शिक्षा केन्द्र सिकटी निर्धारित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नियमानुसार जीवन भत्ता देय का आदेश जारी किया है।साथ ही प्रपत्र क अलग से निर्गत करने की बात कही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बाल कल्याण समिति के पत्रांक 631 दिनांक 19.08.2025 के आलोक में जांचोपरांत कार्रवाई की।जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक वर्मा रिंकू और अन्य ने डीईओ को पत्र जारी कर आरोपित लिपिक पर लगाए गए आरोप की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। जिसके आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कार्यालय आदेश निकालते हुए बताया कि प्लस टू ली अकादमी उच्च विद्यालय के लिपिक कुणाल कुमार के द्वारा नौवीं क्लास की छात्रा पर छेड़खानी का गंभीर आरोप प्रमाणित पाया गया।
लिपिक कुणाल कुमार का आचरण शर्मसार करने,पद का दुरुपयोग करने,विद्यालय की गरिमा को तार तार करने,शैक्षणिक वातावरण को दूषित करने एवं विभागीय नियम के प्रतिकूल कार्य करने का है। कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि आरोपित लिपिक सहित बल कल्याण समिति,फारबिसगंज एवं सिकटी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,कोषागार पदाधिकारी अररिया, सीएफएमएस कोषांग जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के प्रभारी लिपिक को प्रेषित की गई है।
(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर
