Assam

तामुलपुर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर जिला दंडाधिकारी का आदेश

तामुलपुर (असम), 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । तामुलपुर जिले के औगुरी (महरिपारा) और कारिपारा (भोगपुर) गांवों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) के मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने विशेष कदम उठाए हैं।

जिला आयुक्त एवं जिला दंडाधिकारी पंकज चक्रवर्ती ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए प्रभावित गांवों से एक किलोमीटर के दायरे में सभी सूअरों को मारने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई उप-विभागीय पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग की सिफारिश पर की गई है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संक्रमित गांवों से सूअर एवं उससे संबंधित उत्पादों का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा, सार्वजनिक स्थलों एवं बाजारों में सूअर का मांस बेचना वर्जित रहेगा तथा सूअरों के शव को खुले स्थान, कूड़ेदान, नदी या तालाब में फेंकना सख्त मना है।

जिला दंडाधिकारी ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि यदि कहीं अफ्रीकन स्वाइन फीवर का नया मामला सामने आता है तो तुरंत पशु चिकित्सा विभाग या जिला प्रशासन को सूचित करें।

साथ ही, सुअर वध प्रक्रिया में शामिल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को प्रभावित क्षेत्रों की सफाई और संक्रमण रोकथाम के लिए पर्याप्त मात्रा में चूना, ब्लीचिंग पाउडर आदि उपलब्ध कराने को कहा गया है।

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश

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