
रांची, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । झारखंड आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के डीएसपी नीरज कुमार और सब इंस्पेक्टर सोनू साहू पर जानलेवा हमला करने की नियत से गोली चलाने के मामले में आरोपित शूटर बॉबी साव को जमानत देने से रांची एटीएस की विशेष कोर्ट ने गुरुवार को इनकार कर दिया है।
मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। एटीएस की टीम ने बॉबी साव को 19 जुलाई, 2023 को गिरफ्तार किया था।
एटीएस के डीएसपी और सब इंस्पेक्टर पर गोलीबारी की इस घटना को रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र के शाहीटांड़ में 17 जुलाई, 2023 को अंजाम दिया गया था। घटना के दो दिन बाद एटीएस ने लोहरदगा के भंडरा के भौरों गांव से बॉबी को गिरफ्तार किया था।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
