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पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट का छाया चित्र

– आदेश का पालन करने या 22 सितम्बर को हाजिर होने का निर्देश

प्रयागराज, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताते हुए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की एमडी ईशा दुहन को अवमानना नोटिस जारी की है और 22 सितंबर 2025 तक कोर्ट आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने गाजियाबाद के राम रतन सुमन की अवमानना याचिका पर दिया है। याची पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गाजियाबाद में एकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। कुछ आरोपों को लेकर अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान याची को बहाल कर दिया गया लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी नहीं की गई जबकि कोर्ट ने दो सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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