-राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
चंडीगढ़, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा के मानव संसाधन विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सरकार ने आरक्षण के संबंध में गाइडलाइन जारी करते हुए सभी जिला उपायुक्तों, सभी विभागों के एचओडी, सभी बोर्ड, निगमों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को जारी कर दिया है।
सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार ग्रुप बी की नौकरी में 1 प्रतिशत, ग्रुप सी की नौकरी में 5 प्रतिशत के अलावा गृह विभाग की पुलिस कांस्टेबल में 20 प्रतिशत और वन विभाग में 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के जारी नोटिफिकेशन में लिखा है कि सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि किसी पद के लिए उपयुक्त भूतपूर्व अग्निवीर के नहीं होने की स्थिति में, उस पद को वर्टिकल रिजर्वेशन की संबंधित श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार में से भरा जा सकता है।
हरियाणा में वर्ष 2022-23 में करीब 1900 तथा 2023-24 में करीब 2500 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। नायब सरकार इससे पहले ही पूर्व अग्निवीरों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से छूट देने का ऐलान कर चुकी है। अब उन्हें अपने स्पेशलाइज्ड स्किल टेस्ट से भी राहत दी है। हालांकि, चयन प्रक्रिया में उन्हें लिखित परीक्षा देना ज़रूरी होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (बीसी-ए व बीसी-बी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और सामान्य श्रेणी सभी पर लागू होगा।
भर्ती मेरिट के आधार पर होगी और उम्मीदवार की नियुक्ति उसी वर्टिकल कैटेगरी में मानी जाएगी, जिससे वह संबंध रखता है। आदेश में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी श्रेणी में उपयुक्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता, तो वह सीट संबंधित वर्ग के अन्य योग्य उम्मीदवार से भरी जाएगी। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल (गृह विभाग), वन रक्षक (पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग), वार्डर (कारागार विभाग), खनन रक्षक (खान एवं भूविज्ञान विभाग) के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीर को शारीरिक जांच परीक्षा से छूट दी जाएगी, जो इन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता मानदंड का एक हिस्सा है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
