फरीदाबाद, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । महिला थाना एनआईटी क्षेत्र में दर्ज रेप मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आरोपी मुकेश कुमार को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए मुकेश कुमार को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामला वर्ष 2020 का है। जानकारी के अनुसार पीडि़ता उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की रहने वाली है और परिवार सहित फरीदाबाद की संजय कॉलोनी सेक्टर-23 में रहती थी। चार साल पहले पिता के निधन के बाद मां प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके परिवार का पालन-पोषण कर रही थी। पीडि़ता आठवीं तक शिक्षित है और तीन भाई-बहनों में बीच की संतान है। इसी दौरान संजय कॉलोनी के मुकेश कुमार (मूलरूप से शिकारपुर छपरा बिहार का रहने वाला) से उसकी जान-पहचान हुई। आपसी बातचीत और मुलाकातों के बाद मामला गंभीर हो गया और किशोरी गर्भवती हो गई। बाद में पीडि़ता की मां को पूरी जानकारी मिली और पुलिस में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 28 सितंबर 2020 को आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया था। करीब पांच साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
(Udaipur Kiran) / -मनोज तोमर
