-नगर निगम गुरुग्राम ने स्वच्छता और जन स्वास्थ्य के लिए जारी किया सख्त आदेश
गुरुग्राम, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । अगर आपके खाली प्लॉट या परिसर में कूड़ा-कर्कट, मलबा या अन्य कोई गंदगी पड़ी हुई है तो तुरंत सावधान हो जाइए व उसकी सफाई सुनिश्चित कराएं। अन्यथा नगर निगम गुरुग्राम उसकी सफाई करवाकर होने वाला खर्च आपसे वहन करेगा। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 274 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें शहर की स्वच्छता, सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
बुधवार को निगमायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि किसी परिसर की नियमित और उचित सफाई नहीं की जाती है या वह गंदगी और अस्वच्छता की स्थिति में पाया जाता है, तो नगर निगम उस परिसर की सफाई करवाकर होने वाले खर्च को परिसर के मालिक या अधिवासी से कर के रूप में वसूल करेगा। निगमायुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्तों को उनके जोन में यह शक्ति प्रयोग करने का निर्देश दिया है, ताकि पूरे शहर में स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखा जा सके। आदेश में यह भी कहा गया है कि संयुक्त आयुक्त इस प्रावधान के कड़ाई से पालन के लिए आवश्यक कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी परिसर अस्वच्छ या गंदगी की स्थिति में न रहे।
इसके साथ ही, आदेश में शहर की हरियाली बढ़ाने और समग्र सौंदर्यीकरण बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वय में किया जाएगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और संयुक्त आयुक्तों को हर पखवाड़े अपनी गतिविधियों और अनुपालन की रिपोर्ट निगमायुक्त कार्यालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य गुरुग्राम को और अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर शहर बनाना है।
(Udaipur Kiran)
