Jammu & Kashmir

जम्मू-कश्मीर एसीबी ने एएचडी कर्मचारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला किया दर्ज

जम्मू-कश्मीर एसीबी ने एएचडी कर्मचारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला किया दर्ज

श्रीनगर, 20 अगस्त हि.स.। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को पशुपालन विभाग के एक कर्मचारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है।

एक प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पशुपालन विभाग के एक कर्मचारी मुश्ताक अहमद डार पुत्र गुलाम अहमद डार निवासी गस्सू बाटापोरा, हजरतबल, श्रीनगर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला दर्ज किया है। उन पर आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

बयान में कहा गया है कि यह मामला इन आरोपों की गहन जाँच के बाद दर्ज किया गया है कि उक्त कर्मचारी ने अपनी वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है। सत्यापन के दौरान यह सामने आया कि संदिग्ध के पास करोड़ों रुपये की चल और अचल संपत्ति है जिसमें गस्सू बाटापोरा, हजरतबल, श्रीनगर में दो आलीशान मकान मेन मार्केट गस्सू बाटापोरा, हजरतबल, श्रीनगर में एक तीन मंजिला दुकान गस्सू बाटापोरा और हदूरा के आसपास के इलाकों में स्थित जमीन का एक बड़ा हिस्सा और एक शानदार वाहन (केआईए सेल्टोस) शामिल है।

बयान में कहा गया है कि संदिग्ध द्वारा अर्जित रखी गई संपत्ति और उसके द्वारा किए गए व्यय का मूल्य उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक पाया गया है।

तदनुसार प्रवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित) की धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) के तहत पुलिस एसीबी श्रीनगर में एफआईआर संख्या 15/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता

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