Jammu & Kashmir

अपराध शाखा ने छह अलग-अलग एफआईआर दर्ज करके चार पुलिस अधिकारियों सहित अठारह व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

जम्मू, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) जम्मू-कश्मीर से प्राप्त सूचना के आधार पर, एचसी मोहन सिंह, फॉलोअर विजय कुमार, फॉलोअर सोहन लाल और सहायक प्रभारी सीपीपीपी जम्मू शैलिंदर डोगरा के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। सीबी ने मेसर्स माला एंटरप्राइजेज ऑक्शन ग्रुप (चिटफंड प्रकार की कंपनी) के प्रॉप. विजय खोखर, जो पुलिस विभाग में फॉलोअर हैं के खिलाफ भी शिकायतकर्ता संजीव शर्मा निवासी बिश्नाह, जम्मू द्वारा उनकी कंपनी में जमा 34.25 लाख रुपये की हेराफेरी करके आपराधिक विश्वासघात करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

क्राइम ब्रांच ने फिल्मी अंदाज में धोखाधड़ी का शिकार हुए चन्नी हिम्मत, जम्मू निवासी राज कुमार मेहरा की शिकायत पर एक औपचारिक मामला दर्ज किया है। फेसबुक पर उसकी दोस्ती यूनाइटेड किंगडम की एक महिला से हुई, जिसने बाद में शिकायतकर्ता से मिलने भारत आते समय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार होने का नाटक किया और कस्टम विभाग से बचने के लिए धोखाधड़ी से शिकायतकर्ता से 48.80 लाख रुपये मांगे और प्राप्त किए। एफआईआर में नामजद आरोपी हैं: अलका जोशी पुत्री चंद्र प्रकाश जोशी, निवासी मकान संख्या 84 बांस मैतोली पिथौरागढ़, उत्तराखंड, चंद्रभान पुत्र टीकम सिंह निवासी शकूपुर रौरा अनूपशहर बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, विनोद मापसेकर पुत्र ओडी मपसेकर पुत्र सुरेश भाई निवासी 73 महिंद्रा मिलनी चाली रेलवे ईस्ट कलोल गांधी नगर, गुजरात, सुभाष कुमार पुत्र मूल चंद्र निवासी भिखारीपुर पतासिया बांगरमऊ उन्नाव यूपी, राजेश बलिराम जाधव पुत्र बलिराम जाधव निवासी 405/03 स्वाति नगर आस बी.बी. रोड कल्याण रोड भिवंडी जिला ठाणे महाराष्ट्र और अन्य शामिल हैं।

सीबी द्वारा जम्मू की दो बहनों सुषमा देवी और सविता देवी द्वारा कथित तौर पर रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए दर्ज की गई दो अलग-अलग शिकायतों पर एक प्रॉपर्टी डीलर, धर्मवीर शर्मा पुत्र पारस राम शर्मा निवासी विकास नगर, पटोली मगोत्रियन जम्मू के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। नागबनी जम्मू में प्लॉट दिलाने के नाम पर 24.00 लाख वसूले थे।

विशाल कुमार निवासी मावा सांबा से प्राप्त लिखित शिकायत पर विजय गिल पुत्र गोपाल गिल निवासी सुपवाल सांबा और हारिस गिल पुत्र पवन गिल निवासी सुपवाल सांबा के खिलाफ एक अन्य मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने वर्क वीजा प्रदान करने के बहाने 20.00 लाख रुपये की ठगी की है।

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(Udaipur Kiran) / SONIA LALOTRA

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