Uttar Pradesh

नाबालिग से दुष्कर्म के दाेषी को 20 वर्ष की सजा

जौनपुर,19 अगस्त (Udaipur Kiran) अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने 10 वर्ष पूर्व नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को दोषी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 15000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार महराजगंज थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसकी 16 वर्षीया नाबालिग बहन कक्षा 9 में पढ़ती है। 14 सितंबर 2015 को 3:00 बजे भोर में उसको सवंसा गांव का रहने वाला विजय कुमार गौतम बहला- फुसलाकर कहीं भगा ले गया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कालांतर में आरोपी ने अवयस्क पीड़िता से विवाह करके पति-पत्नी के रूप में रहना प्रारंभ कर दिया जिससे वह गर्भवती हो गई। प्रसव के दौरान पीड़िता व नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। मामले के सभी गवाह पक्ष द्रोही हो गए। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क व बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी विजय गौतम को अवयस्क के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 15000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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