औरैया, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश सरकार की ऑपरेशन कन्विक्शन मुहिम से अपराधियों को कठोर दंड दिलाने की कड़ी में मंगलवार को जनपद औरैया न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया। वर्ष 2017 में घटित हत्या के प्रकरण में दाेषी पाए जाने पर राजू मेम्बर पुत्र रामआसरे निवासी हरन्दपुर थाना कदौरा जिला जालौन को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। काेर्ट ने 10 हजार का अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
घटना सात अप्रैल 2017 को घटित हुई थी, जिस पर वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली औरैया में मुकदमा अपराध संख्या 267/1 धारा 302 भादवि दर्ज किया गया था। इस प्रकरण की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
न्यायालय में इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान थाना कोतवाली पुलिस की ओर से लगातार सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और शासकीय अधिवक्ता ने प्रभावी पैरवी की गई। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध हाेने पर कठोर दंड से दंडित किया।
यह जानकारी अभियोजन अधिकारी अरविन्द कुमार राजपूत व न्यायालय पैरोकार अनूप कुमार ने दी।
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(Udaipur Kiran) कुमार
