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खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025 को संसद की मंजूरी

राज्‍यसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते जी. किशन रेड्डी

नई दिल्‍ली, 19 अगस्‍त (Udaipur Kiran) । राज्‍यसभा ने मंगलवार को खदानों और खनिजों (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। यह विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करेगा।

राज्‍यसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जी. किशन रेड्डी ने कहा कि खान और खनिज संशोधन विधेयक, 2025 मौजूदा पट्टे में अन्य खनिजों को जोड़ने के लिए लीजहोल्डर को स्वतंत्रता देता है। केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि खनन क्षेत्र में 2015 से ऐतिहासिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि यह मंत्रालय पूरी ट्रांसपरेंसी के साथ काम कर रहा है। नए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उत्‍पादन बढ़ा है, सीएसआर का पूरा उपयोग हो रहा है।

इससे पहले केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा से पास खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 को राज्यसभा में विचार एवं पारित करने के लिए पेश किया। इसके बाद चर्चा के बाद सदन विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनिज क्षेत्र को और अधिक गतिशील बनाना, आधुनिकीकरण करना और अधिक गतिशील बनाना है।

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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर

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