नैनीताल, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । गत 14 अगस्त को मतदान व मतगणना के दिन विवाद के साथ बनी कानून-व्यवस्था के कारण लंबित उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव परिणाम आज घोषित होने की संभावना है।
जिला प्रशासन ने इस संबंध में स्पष्ट संकेत दिए हैं। मंगलवार सुबह जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि परिणामों के दौरान जुलूस, नारेबाजी और भीड़ पर रोक रहेगी तथा मुख्य कोषागार और जिला कार्यालय के 500 मीटर दायरे में धारा 163 प्रभावी रहेगी।
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलीक ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, नारेबाजी करना और किसी भी प्रकार की सभा करना पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को घातक हथियार, लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
परगना मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा और अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आज मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से शांति और सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की है।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
