
नारनौल, 18 अगस्त (Udaipur Kiran) । उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू कराना सुनिश्चित करें। इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे। उपायुक्त सोमवार को हरियाणा सरकार के आयुक्त एवं सचिव के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।
उपायुक्त ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को रिट याचिका (सिविल) में डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में दिए गए निर्देशों को सख्ती से लागू कराएं।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 14 निर्देश जारी किए हैं। जिला महेंद्रगढ़ में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका है। अब स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने विशेष रूप से सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मौतों के मुआवजे से संबंधित निर्देश पर जोर दिया।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस आदेश का अक्षरशः पालन हो और सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इन निर्देशों को युद्ध स्तर पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यह निर्देश न केवल स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए भी अत्यंतं महत्वपूर्ण है।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीवर में हुई मौत के मामलों को पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। इस बैठक में जिला नगर आयुक्त रणवीर सिंह, जन स्वास्थ्य विभाग के एसई एसपी जोशी, एक्सईएन जितेंद्र हुड्डा तथा जिला कल्याण अधिकारी अमित शर्मा के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला
