जम्मू, 18 अगस्त हि.स.। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सिंचाई विभाग त्राल के अर्दली-सह-चौकीदार फारूक अहमद नज़र को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जाँच में उन्हें काकापोरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर 43/2024 के तहत दर्ज मादक पदार्थ मामले में संलिप्त पाया गया।
नज़र जिन्हें ब्राउन शुगर की बरामदगी के मामले में गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के बाद निलंबित कर दिया गया था, के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई, जहाँ उन्होंने आरोपों से इनकार किया।
हालाँकि जाँच अधिकारी ने पुलिस रिकॉर्ड और साक्ष्यों की जाँच के बाद निष्कर्ष निकाला कि उनके आचरण ने सेवा नियमों का उल्लंघन किया और जन कल्याण के लिए खतरा पैदा किया।
इन निष्कर्षों और सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया और उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।
(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता
