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मंत्रालयिक कर्मचारी श्रेणी में दिए गए आरक्षण पर दखल से इनकार

हाईकाेर्ट

जयपुर, 18 अगस्त (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 में मंत्रालयिक कर्मचारी श्रेणी में दिए गए आरक्षण पर दखल करने से इनकार कर दिया। इससे कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मंत्रालयिक कर्मचारियों को दिए गए आरक्षण पर हाईकोर्ट की मोहर लग गई। मंत्रालयिक कर्मचारी श्रेणी में चयनित उच्च अंक वाले अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में और शेष की अपनी-अपनी एससी-एसटी-ओबीसी व एमबीसी श्रेणियों में गिने जाएंगे।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस चन्द्रप्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने यह आदेश धर्मेन्द्र सिंह शेषमा व 12 अन्य की अपील खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि सीईटी में मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग वाले अभ्यर्थियों ने भले एससी-एसटी-ओबीसी-एमबीसी आरक्षण के आधार पर शिथिलता का लाभ लिया, लेकिन उन्हें मुख्य परीक्षा में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अपील में मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों के आरक्षण का दोहरे लाभ लेने को चुनौती दी गई थी। अपीलार्थियों के सीईटी में अन्य चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक थे, इसके बावजूद वे चयन से वंचित रह गए।

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(Udaipur Kiran)

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