HEADLINES

 छत्तीसगढ़ :उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर परिवहन सचिव ने दिया जवाब

बिलासपुर , 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में गुरुवार को शपथ पत्र में भ्रामक जानकारी देने को लेकर तलब किए गए परिवहन सचिव ने अपना जवाब पेश किया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ में सुनवाई हुई। जिसमें न्यायालय के 13 अगस्त 2025 के आदेश के अनुपालन में, एस. प्रकाश, सचिव-सह-परिवहन

आयुक्त, परिवहन विभाग बैंच के समक्ष उपस्थित हुए।

इस आदेश में कहा गया था कि उनसे यह विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि उन्होंने ऐसा हलफनामा क्यों दायर किया जिसमें कहा गया है कि छह सिटी बसों में से पांच चालू हो गई हैं और शेष एक बस जल्द ही चालू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि उक्त जानकारी आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर से 18 जुलाई 2025 के पत्र द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर प्रस्तुत की गई थी। हालाँकि, जब न्यायालय द्वारा उन जिलों में सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता के संबंध में एक और विशिष्ट प्रश्न पूछा गया जहाँ आम जनता को गंभीर परिवहन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने प्रस्तुत किया कि वैकल्पिक व्यवस्था शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी और पुष्टि की कि उक्त हलफनामा इस आशय का एक आवेदन दायर किया गया है।

एस. प्रकाश ने आगे कहा कि आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर, जो बिलासपुर जिला शहरी लोक सेवा समिति के सचिव हैं, ने उन्हें सूचित किया था कि, जहाँ तक सिटी बसों के संचालन का प्रश्न है, संचालकों ने भुगतान विवाद के कारण सेवाएँ बंद कर दी थीं। वहीं आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, नगर निगम, बिलासपुर की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ए.एस. कछवाहा ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर, अपनी ओर से आवश्यक सुधारात्मक उपाय करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिटी बसों का संचालन जल्द से जल्द शुरू हो।

अदालत ने इसे देखते हुए, कलेक्टर, बिलासपुर, जो बिलासपुर जिला शहरी लोक सेवा सोसायटी के अध्यक्ष हैं और आयुक्त, नगर निगम,बिलासपुर, जो उक्त सोसायटी के सचिव हैं, को स्पष्ट रूप से यह बताने कहा है कि जब तक राज्य द्वारा सिटी बसों के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक वे इस मुद्दे के समाधान के लिए पहले से उठाए गए और प्रस्तावित कदमों की रूपरेखा वाला एक विस्तृत रोडमैप उपलब्ध कराएंगे। इस मामले को 22 अगस्त, 2025 को सुनवाई तय की है।

(Udaipur Kiran) / Upendra Tripathi

Most Popular

To Top