
प्रयागराज, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 साल कारावास की सजा में से छह साल जेल में काट चुकी कानपुर नगर की सरिता उर्फ बिट्टू की बाकी सजा निलम्बित कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज बजाज ने दिया है। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरिता उर्फ बिट्टू के खिलाफ देवरानी पूनम कुमारी को मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर मारने के आरोप में कानपुर नगर के फजलगंज थाने में आईपीसी की धारा 304बी, 342, 323 व 506 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कानपुर नगर ने सत्र परीक्षण के बाद सरिता उर्फ बिट्टू को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जिसे अपील में चुनौती दी गई है।
अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि उसकी सजा निलम्बित कर उसे जमानत पर रिहा किया जाए अन्यथा अपील अर्थहीन हो जाएगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगे की सजा निलम्बित रखने का आदेश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
