
इंदौर, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अध्याय 7 व 8 तथा मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल की सार्वजनिक सूचना के उल्लंघन पाये जाने पर जिला प्रशासन के अमले ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत चार मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया है।
एडीएम रोशन राय ने बताया कि गुरुवार को समस्त औषधि निरीक्षकों द्वारा दुकानों का निरीक्षण कराया गया। इसमें फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों एवं फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अध्याय 7 व 8 के उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर तत्काल हेल्थ केयर फार्मेसी मेघदूत स्क्वायर, अतुत्य मेडिफार्मा विजय नगर, मेडिमार्ट मेडिकल एजेन्सी स्कीम नं. 54, यशोदा फार्मोनिक्स विजय नगर को सील किया गया।
उल्लेखनीय है कि इंदौर रिटेल केमिस्ट ट्रेड आर्गेनाईजेशन द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह को अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की वैधता, गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच नहीं होने एवं डाक्टरों द्वारा स्वयं बिना लायसेंस के दवाएं बेचे जाने एवं दवाईयों को खरीदने हेतु आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट बोर्ड लगाने तथा मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल द्वारा सार्वजनिक सूचना 25 जुलाई 2025 के उल्लंघन किये जाने की शिकायत की गई थी।
उक्त परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में जांच करायी गई। जांच में यह पाया गया कि कतिपय मेडीकल स्टोर संचालकों द्वारा उपभोक्ताओं/मरीजों को उनसे दवाईयां खरीदने के लिए आकर्षित करने हेतु अपने संस्थान के परिसर में डिस्काउंट का बोर्ड लगाने तथा दवाइयों की खरीद पर छूट व रियायतें देने संबंधी मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की सार्वजनिक सूचना का उल्लंघन पाये जाने पर सतत कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये है।
(Udaipur Kiran) तोमर
