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जम्मू-कश्मीर काे राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 8 हफ्ते बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।

केंद्र सरकार को दो महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा देने का केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका में सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन का हवाला देते हुए कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया था कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।

कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट्ट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर याचिका में कहा है कि जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। इससे यह पता चलता है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में कोई समस्या नहीं है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल के दिए गए आश्वासन और अनुच्छेद 370 के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद पिछले 11 महीनों से इस संबंध में केंद्र की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में केंद्र की विफलता घाटी के नागरिकों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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