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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के मामले की सुनवाई टली

मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले की सुनवाई टली

जबलपुर, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश किए गए कम्पेरेटिव चार्ट पर सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि आप प्रदेश में जनसंख्या को आधार रखकर यह आंकड़े बना रहे हैं या नौकरी करने वाले में आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर? सरकार की ओर से पहले तो यह बताया गया कि वह डिपार्टमेंट में प्रतिनिधित्व को लेकर आंकड़े तैयार कर रहे हैं पर कोर्ट ने इस पर यह साफ कर दिया कि यह तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के दायरे में आता है।

इसके बाद शासन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रुपराह ने कोर्ट को बताया कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सीजी बैजनाथन। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मध्य प्रदेश शासन के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह देंगे जो अगली सनवाई में मौजूद रहेंगे। इस मामले में स्पाक्स संगठन की याचिका के अलावा अन्य तीन याचिकाएं भी लग चुकी हैं। अब इस मामले में मंत्रालय सहित महिला बाल विकास और शिक्षक भी याचिकाकर्ता हैं, इन सभी की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु पैरवी कर रहे हैं।

आज इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने कोर्ट में मौखिक टिप्पणी करते हुए शासकीय अधिवक्ता से यह कहा कि आप इस सेंसेक्स को तैयार करने के लिए यह बातें नोट कर लें कि यह जरूर ध्यान में रहे कि इस जनसंख्या के आधार पर बनाया जा रहा है या डिपार्टमेंट में प्रतिनिधित्व के आधार पर। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सरकार अगली सुनवाई में एक हलफनामा भी पेश करेगी जिसमें इन आंकड़ों को जताने की रुपरेखा बताई जाएगी।

सरकार की ओर से कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता सीजी बैजनाथन और अधिवक्ता तुषार मेहता इस मामले में पक्ष रखेंगे और वह खुद कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इसी आधार पर इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर तय करने का कोर्ट से निवेदन किया गया और कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने कोर्ट से यह निवेदन किया कि प्रमोशन में आरक्षण मामले में जो स्टे मिला हुआ है उसे लगातार किया जाए। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यह स्टे लगातार रहेगा।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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