
नई दिल्ली, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 04 मार्च के जमानत देने के आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया।
जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में सुशील कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी। 23 मई 2021 को दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 04 और 05 मई 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी।
इस मामले में 12 अक्टूबर 2022 को कोर्ट ने सुशील कुमार और 17 अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश किया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
