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आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल चित्र

नई दिल्ली, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के आरोपित ताहिर हुसैन की आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील रजत नायर ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की गवाही ट्रायल कोर्ट में अगली तिथि को समाप्त होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर अपराध है जिसमें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को टारगेट कर प्रशासन को एक मैसेज देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ये घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। जो साक्ष्य मिले उसके मुताबिक ताहिर हुसैन के टेरेस हथियारों से भर दिए गए थे और घटना के पहले ताहिर हुसैन के परिवार वालों को वहां से हटा दिया गया था।

कोर्ट ने 24 दिसंबर 2024 को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। बता दें कि 26 फरवरी 2020 आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार दयालपुर थाने आए और कहा कि उनका बेटा 25 फरवरी को अपने दफ्तर से लौटकर शाम को कुछ सामान खरीदने गया था। जब अंकित शर्मा बहुत देर तक नहीं आए तो उनके पिता ने कई जगह खोजा और अस्पतालों में भी गए। रात तक इंतजार करने के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद उन्हें कुछ लड़कों ने बताया कि एक लड़के को मारकर खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है। उसी नाले से अंकित शर्मा का शव निकाला गया।

जांच के दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि उनके शरीर पर 51 धारदार और भोथरे हथियारों से वार किए गए थे। उसके बाद इस केस की जांच 28 फरवरी 2020 को क्राईम ब्रांच की एसआईटी को सौंप दी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आगे की जांच में मुख्य आरोपित ताहिर हुसैन के घर और उसके आसपास के इलाकों में मलबा, पत्थर, ईंट, टूटी बोतलें , बुलेट और कुछ जली हुई चीजें मिलीं। ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल दंगाइयों ने ईंट और पत्थरबाजी करने के लिए किया था। ताहिर हुसैन के घर के तीसरे मंजिल की छत पर गुलेल, पत्थर, पेट्रोल की बोतलें मिली थीं।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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