
मुरादाबाद, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के अपर जिला जज-14 निरंजन कुमार की अदालत ने तीन वर्ष पुराने गोकशी के मामले में महिला समेत दो आरोपितों को आज दोषी करार दिया हैं। न्यायालय ने ने दोनों आरोपितों को पांच-पांच साल की सजा और तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मुरादाबाद जनपद के थाना कांठ में दारोगा मदनपाल ने केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि 20 मई वर्ष 2022 की रात्रि उन्हें सूचना मिली थी कि नया गांव अकबरपुर चैदरी में बाग के पास एक मकान में कुछ लोग गोकशी कर रहे हैं। उन्होंने घेराबंदी कर मकान से अजीम, महबूब और उसकी पत्नी मेहराज को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके बाद इस मामले की सुनवाई एडीजे 14 निरंजन कुमार की अदालत में चली।
केस की सुनवाई के दौरान आरोपित महबूब की मृत्यु हो गई थी। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर ने बताया कि मामले बुधवार को अदालत ने अजीम और महिला मेहराज को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा और तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
