HEADLINES

उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना के दो एमएलसी के मनोनयन को माना अवैध

कोड़न्दरम और आलेखन

हैदराबाद, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को आज उच्चतम न्यायालय के फैसले से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से मनोनीत एमएलसी कोडंडाराम और आमिर अली खान का मनोनयन रद्द कर दिया है। बुधवार को यह फैसला सुनाया है।

दरअसल, कोडंडाराम और आमिर अली खान को तेलंगाना के राज्यपाल कोटे से एमएलसी नामित किया गया था। बाद में बीआरएस नेता दासोजू श्रवण और सत्यनारायण ने उनके मनोनयन को अवैध बताते हुए उच्चतम न्यायालय में दोनों नियुक्तियां रद्द करने की मांग करते हुए दरवाजा खटखटाया था। इस पर

उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद दाेनाें के मनोनयन काे अवैध माना। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर काे हाेगी।

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2023 में तत्कालीन भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की सरकार ने दासोजू श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण की अनुशंसा पर राज्यपाल कोटे से एमएलसी के रूप में मनोनीत किया था। बाद में तत्कालीन राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने विभिन्न कारणों से उन्हें अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद दिसंबर 2023 में राज्य में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्यपाल कोटे से कोडंडाराम और आमिर अली खान को एमएलसी के रूप में मनोनीत किया था। इससे असंतुष्ट बीआरएस के पूर्व उम्मीदवार दासोजू श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण ने राज्यपाल के उनके नामांकन को अस्वीकार करने को उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी।

राज्यपाल कोटे के तहत कोडंडाराम और मीर आमिर खान के एमएलसी के रूप में नामांकन पर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 29, जनवरी, 2024 यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के उस फैसले को गलत बताया है, जिसमें दो नए व्यक्तियों को एमएलसी के रूप में अनुशंसित किया गया है, जबकि पहले के लोगों की अस्वीकृति का मामला काेर्ट में लंबित था।

—————

(Udaipur Kiran) / नागराज राव

Most Popular

To Top