CRIME

प्रयागराज: हत्या मामले के चार आरोपितों को हुई आजीवन कारावास की सजा

प्रयागराज के नवाबगंज थाने की फोटो

प्रयागराज, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित नवाबगंज थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से हत्या मामले के चार आरोपितों खिलाफ दोष सिद्ध के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रयागराज ने बुधवार को प्रत्येक पर दस—दस हजार के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज के वर्ष 2001 में नवाबगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव निवासी शैफ पुत्र फरीजउद्दीन, वैश पुत्र फरीजउद्दीन,कल्लू पुत्र बुद्दन,मेराज पुत्र बचऊ के खिलाफ धारा 302 व 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर संचालित किए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या मामले की पैरवी नवाबगंज थाना प्रभारी राघवेन्द्र सिंह, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी रईस अहमद व पुनीत कुमार और पैरोकार सिपाही वीरेन्द्र कुमार एवं डीजीसी के.एन. सिंह कर रहे थे। पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणास्वरूप जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रयागराज ने चारो आरोपितों को दोषी पाते हुए प्रत्येक पर 10—10 हजार रूपए अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया।

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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