नैनीताल, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के चुनाव में दो जगह की वोटरलिस्ट में नाम होने वाले प्रत्याशियों के मामलों में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी चुनाव याचिकाओं को 6 माह के भीतर निस्तारित करने का निर्णय लिया। कोर्ट ने इस संबंध में रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 86 के तहत तथा उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के क्रम में चुनाव याचिकाओं को निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। इस निर्णय के आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि दो जगहों की वोटरलिस्ट में शामिल चुनाव जीतकर आए प्रत्याशी पद पर बने रहेंगे या नहीं और उन्हें जिला पंचायत चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा या नहीं।
बुधवार काे मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। पौड़ी गढ़वाल की दीक्षा नेगी, नीरू चौहान टिहरी गढ़वाल, गंगा देवी, त्रिलोक भट्ट, अजय कांस्वाल, वर्षा चौहान व अन्य ने उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर कहा था कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे प्रत्याशियों से चुनाव हारे हैं, जिनका नाम दो जगहों की वोटरलिस्ट में दर्ज था। याचिका में कहा था कि यदि गुरुवार 14 अगस्त को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ये लोग वोटिंग में भाग लेते हैं तो उनके वोट व्यर्थ जाएंगे।
……………लता नेगी
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(Udaipur Kiran) / लता
