HEADLINES

कराटे मास्टर केबिराज को यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की जेल

Karete master

body{font-family:Arial,sans-serif;font-size:10pt;}.cf0{font-family:Nirmala UI,sans-serif;font-size:11pt;}.cf1{font-family:Nirmala UI,sans-serif;font-size:11pt;}

चेन्नई, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । तमिलनाडु में चेन्नई की एक महिला न्यायालय ने बुधवार को कराटा मास्टर केबिराज को यौन उत्पीड़न के एक मामले में 10 साल की जेल और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला न्यायालय की न्यायाधीश पद्मा ने 12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

चेन्नई की महिला न्यायालय की न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने के बाद आज दोषी केबिराज को यह सजा सुनाई है।

सजा पर सुनवाई कल (12 अगस्त) को पूरी हो चुकी थी। उस दिन विशेष लोक अभियोजक रवींद्रनाथ जयपाल सरकार की ओर से पेश हुए और अदालत के समक्ष कहा कि विभिन्न अदालतों ने कहा है कि यौन उत्पीड़न बलात्कार के समान है। उन्होंने अदालत से मामले में दोषी केबिराज को कड़ी से कड़ी सजा

दिए जाने की अपील की।

उधर, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उनके मुवक्कील (केबिराज) की ओर से उस समय किसी भी छात्रा का यौन उत्पीड़न नहीं किया था। शिकायत सात साल बाद दर्ज करवाई गई। केबिराज ने भी अदालत में रोते हुए कहा कि इस मामले से उसे और उसके परिवार की इज्जत को ठेस पहुंची है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि सजा का बुधवार (13 अगस्त) को सुनायी जाएगी।

दरअसल, अन्नानगर में स्थित एक कराटे और जूडो मार्शल आर्ट्स स्कूल के मालिक केबिराज के खिलाफ एक छात्रा ने 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी। उस शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया था कि केबिराज ने 2014 में उसका यौन उत्पीड़न किया था।अन्नानगर महिला पुलिस ने केबिराज के खिलाफ 5 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में यह मामला क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीबीसीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया था।

—————

(Udaipur Kiran) / Dr. Vara Prasada Rao PV

Most Popular

To Top