CRIME

हावड़ा में हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद, 2014 में मिठाई लेने गए युवक की गोली मारकर की थी हत्या

हावड़ा, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) । हावड़ा के बेलूर थाना क्षेत्र में 2014 में हुई हत्या के मामले में अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और यह स्पष्ट किया है कि जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इस संबंध में हावड़ा पुलिस की ओर से बुधवार को जारी बयान में बताया गया कि यह मामला 31 दिसंबर 2014 की रात का है, जब शिकायतकर्ता संजय शॉ के भाई अजय शॉ उर्फ कालू (38 वर्ष) मिठाई खरीदने गए थे। रात करीब 11 बजकर 10 मिनट पर कुछ लोगों ने उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद एक जनवरी 2015 को बेलूर थाने में मामला दर्ज हुआ था। मामले में फारुक शेख उर्फ मुन्ना, मोहम्मद शहजादा और सब्यसाची चटर्जी उर्फ भोला को हत्या का दोषी पाया गया। जांच बेलूर थाने के एसआई अशुतोष राय और प्रियतोष मजूमदार ने की, जबकि मुकदमे की पैरवी सरकारी वकील गौतम धांग ने की। अदालत ने तीनों आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / अनिता राय

Most Popular

To Top