Madhya Pradesh

राजगढ़ःयुवक की हत्या के मामले में आठ आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

आठ आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

राजगढ़, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । ब्यावरा पदस्थ चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अमजद अली की कोर्ट ने तीन साल पहले हुए बरखेड़ी हत्याकांड के मामले में आठ आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक संचालक अभियोजन आलोक श्रीवास्तव ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि 9 अप्रैल को 2022 की रात 9 बजे अभियुक्त रामबाबू निवासी बरखेड़ी ने पुलिस को सूचना दी कि गांव का एक व्यक्ति खेत से पाइप चोरी कर रहा था, जिसे हमने पकड़ रखा है, डायल 100 मौके पर पहुंची और अभियुक्तगण द्वारा पकड़े गए व्यक्ति मांगीलाल को देहात ब्यावरा थाना लेकर आई, जिसके बाद अभियुक्तगण घनश्याम ने लाखन के साथ थाना आकर मांगीलाल के खिलाफ एनसीआर दर्ज करवाया कि उसने खेत के पाइप तोड़ दिए।

देर रात मांगीलाल थाना में बेहोश हो गया, जिसे पुलिस द्वारा उपचार के निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन गांव के सरपंच ने थाना में बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के रामराज,आजाद,लखन, घनश्याम,भरतराम,रामबाबू,हेमराज और जगमोहन ने मांगीलाल के साथ कुएं पर लाठी-डंडों से मारपीट की थी, जिससे गंभीर चोटें लगी और उसकी मौत हो गई।अभियुक्तों ने बचाव के लिए पुलिस को झूठी सूचना दी। युवक की मौत के बाद ग्रामीण सहित अन्य राजनीतिक संगठनों ने हाइवे पर जाम किया कि मांगीलाला की मौत पुलिस अभिरक्षा में हुई है, तत्कालीन देहात थानाप्रभारी आदित्य सोनी को हटाया जाए। एसडीओपी ब्यावरा द्वारा प्रकरण में जांच की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि मांगीलाल की मौत मारपीट के दौरान सिर में लगी अंदरुनी गंभीर चोटें लगने से हुई। विचारण के दौरान न्यायालय ने 29 गवाहों के कथनों के बाद आरोपीगण रामराज, हेमराज, आजाद, लाखन, घनश्याम, भरतराम, रामबाबू और जगमोहन को आजीवन कारावास की सजा एवं 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक

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