HEADLINES

मुख्य सचिव और यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश

प्रयागराज उच्च न्यायालय का छाया चित्र

प्रयागराज, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के प्रबंध निदेशक को कल 13 अगस्त, 2025 को दोपहर 12:30 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह निर्देश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने श्रीमती जैतुन बीबी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

अदालत ने पाया कि सरकार के प्रमुख सचिव का व्यक्तिगत हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं है और न ही वे स्वयं उपस्थित हुए हैं, जबकि यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक का हलफनामा तैयार है लेकिन अभी तक दायर नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई के आदेश का पालन नहीं किया गया है।

न्यायालय ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए कल यानी 13 अगस्त, 2025 को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए सूचीबद्ध किया है।

—————

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

Most Popular

To Top