नई दिल्ली, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) । 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले के आरोपित सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में आज बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों के बयान दर्ज हुए। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को करने का आदेश दिया।
आज दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा एहतियात की वजह से सज्जन कुमार को जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। आज सुनवाई के दौरान तीन गवाहों श्री भगवान, डॉ. विजय वत्स और बाला कृषण क्षेत्री ने बयान दर्ज किए गए।
बता दें कि ने 07 जुलाई को सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया था। सज्जन कुमार ने कहा था कि वो इस अपराध में सपने में भी शामिल हो सकता और मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। 9 नवंबर 2023 को इस मामले के पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए थे। अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा था कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था।
23 अगस्त 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,153A, 295, 149, 307,308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था।
मामला जनकपुरी का है। दरअसल 1984 सिख दंगा के दौरान जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह को 1 नवंबर, 1984 की हत्या हुई थी जबकि विकासपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके में गुरचरण सिंह को जला दिया गया जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। इन दोनों मामलों मे 2015 में एसआईटी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके लिए मई 2018 में सज्जन कुमार का पॉलीग्राफ भी किया जा चुका है। बता दें कि कोर्ट ने 25 फरवरी को सरस्वती विहार से जुड़े सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
