
जींद, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) । एडीजे डा. चंद्रहास की फास्ट ट्रैक अदालत ने मंगलवार को यौन उत्पीडऩ के मामले में दोषी को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषी को 20 हजार 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सात जुलाई 2024 को शहर थाना जींद में सोनीपत जिला के गांव बनवासा निवासी शमशेर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले गया था। आरोपी ने उसका यौन उत्पीडऩ किया।
इसके बाद शहर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को बरामद कर लिया था। इस पर नाबालिग लड़की ने आरोपित पर यौन उत्पीडऩ के आरोप लगाए थे। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंंगलवार को एडीजे डा. चंद्रहास फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए शमशेर को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 20500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन जेल में रहना पड़ेगा।
—————
(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा
