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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की याचिका पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई , ईडी को सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

बिलासपुर, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) ।छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। मंगलवार को न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मामला सुना है। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने जवाब पेश करने दो सप्ताह का समय मांगा है। जिस पर कोर्ट ने दो सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से अगली सुनवाई तक जवाब पेश करने का आदेश दिया है।अगली सुनवाई 26 अगस्त को है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एन हरिहरन ने याचिकाकर्ता चैतन्य बघेल की तरफ से पैरवी की। वहीं न्यायालय से सेंट्रल जेल में बंद चैतन्य के स्वास्थ्य जांच, स्वच्छ पानी को लेकर मांग रखी। जिसपर अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कहना है कि उन्हें तेज बुखार और स्वच्छ पानी को लेकर समस्या है। अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है, याचिकाकर्ता इस मामले में ट्रायल कोर्ट में एक आवेदन पेश करें। अदालत ने ये भी कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से बीमार होने का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है।उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ईडी और जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश देते हुए कहा है कि इस मामले को सत्यापित करने के बाद नियम और कानून के तहत काम करें। सुनवाई के दौरान चैतन्य बघेल के मामले में ईडी प्रवर्तन निदेशालय को 2 सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने कहा है।

(Udaipur Kiran) / Upendra Tripathi

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