नैनीताल, 11 अगस्त (Udaipur Kiran) । नैनीताल उच्च न्यायालय ने प्रदेशभर के जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए जारी बिना आरक्षण की नियमावली का अनुपालन करते हुए आरक्षण तय करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं देते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जिला पंचायत देहरादून के अध्यक्ष के उम्मीदवार अभिषेक सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने अपने ही आरक्षण संबंधी 11 जून 2025 के नियमों का अनुपालन नही किया और न ही जनसंख्या का आंकड़ा लिया।
याचिका में कहा कि 2011 के नियमों के तहत ही आरक्षण तय कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार ने 11 जून 2025 के नियमों के तहत ही आरक्षण तय किया है। इसके लिए पूर्व में एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय किया है। राज्य चुनाव की तरफ से कहा गया कि चुनाव की सभी उत्घोषणा 7 अगस्त 2025 को हो चुकी है। आज नामांकन एवं 14 अगस्त 2025 को वोटिंग है। इसमें अब हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता क्योंकि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
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(Udaipur Kiran) / लता
