HEADLINES

कमेटी को निर्णय लेने का निर्देश , अगली सुनवाई 8 सितंबर को

प्रयागराज उच्च न्यायालय का छाया चित्र

प्रयागराज,11 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्रेच की सुविधा(शिशु आहार कक्ष) की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट कमेटी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इससे पहले दी गई जानकारी में बताया गया कि नये उच्च न्यायालय मुख्य भवन में तीन कमरे चिन्हित किए जा सकते हैं। जिस पर कोर्ट ने कमेटी को निर्णय लेने का आदेश दिया और अगली सुनवाई की तिथि 8 सितंबर नियत की है।

मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने एडवोकेट जाह्नवी सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि क्रेच नवनिर्मित भवन में खोला जाना प्रस्तावित है। किंतु कोर्ट ने मुख्य भवन में क्रैच रूम बनाने पर विचार करने को कहा।

अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय की महिला कर्मचारियों एवं महिला अधिवक्ताओं के हित में क्रेच सुविधा की मांग की है। तर्क दिया कि दिल्ली और देश के अन्य उच्च न्यायालयों में उच्च गुणवत्ता वाली क्रेच सुविधाएं संचालित हो रही हैं। उसी तर्ज पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य भवन में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पूर्व में न्यायालय ने उच्च न्यायालय प्रशासन व पी डब्ल्यू डी से इस विषय पर जानकारी मांगी थी। जिस पर बताया गया कि तीन कमरें दिए जा सकते हैं।

—————

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

Most Popular

To Top