ग्वालियर, 08अगस्त (Udaipur Kiran) । मप्र के श्योपुर जिला, सैसईपुरा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सीलोरी का सहराना गांव में आरोपित ने अपनी ही पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस प्रकरण दर्ज होने के बाद न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को आजीवन कारावास सहित दस हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया है।
शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि थाना सेसईपुरा में मृतिका की छोटी बहन से शिकायत दर्ज कराई थी, कि उसकी बड़ी बहन मोमबत्ती का विवाह रामअवतार निवासी ग्राम सिलोरी का सहराना सेसईपुरा के साथ हुआ था। गत 17 मई 2024 को सुबह करीब 09 बजे मोमबत्ती के पति रामअवतार ने फोन करके उससे कहा कि जल्दी घर आ जाओ तब वह ग्राम सिलोरी का सहराना पहुंची तो उसकी बहन मोमबत्ती झोपड़ी मे खटिया पर चित अवस्था में पड़ी थी। उसने बहन के पति आरोपित रामअवतार से पूछा कि मोमबत्ती कैसे खत्म हो गयी। रामअवतार ने कुछ नहीं बताया।
इसके बाद मायके सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सेसईपुरा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पीएम रिपोर्ट में पाया गया कि मोमबत्ती बाई की हत्या उसके पति रामअवतार द्वारा गला दबाकर की गई है। इस मामले में विचारण के बाद आरोपित रामअवतार पुत्र रामस्वरूप आदिवासी ग्राम सीलोरी का सहराना को धारा 302 के अपराध में दोषी मानते हुए न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला श्योपुर द्वारा आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा
