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एडीजे प्रथम ने गौतम कुमार हत्याकांड मामले में दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अररिया फोटो:अररिया सिविल कोर्ट

अररिया 08 अगस्त (Udaipur Kiran) ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर गौतम कुमार हत्याकांड मामले में दो दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । साथ ही जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर दोषी को छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया ।

न्यायालय ने वाद के दो आरोपियों को मुकदमे में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई । सजा पाए जाने वाले दोषी बौसी थाना क्षेत्र के तमघट्टी वार्ड संख्या 10 निवासी 23 वर्षीय मनदीप कुमार पासवान पिता – गुरुदेव पासवान और बसेटी वार्ड संख्या नौ के 23 वर्षीय गुड्डू कुमार पासवान पिता स्वर्गीय बेचन पासवान को सजा सुनाई।

न्यायालय ने विशेष एसटी 195/2023 वाद संख्या में दोनों दोषी की सजा मुक्करर किया।मामला बौसी थाना प्राथमिकी कांड संख्या 126/2022 से संबंधित है। केस मृतक गौतम कुमार के भाई गोविंद कुमार ने दर्ज कराई थी।

मामले में मृतक के भाई बसेटी वार्ड संख्या 10 के गौविन्द कुमार स्वर्णकार ने चार आरोपियों को नामजद आरोपी बनाया था। जिसमें दोनों दोषियों के अलावा आशीष कुमार पासवान, पिता अशोक पासवान, मनीष मंडल पिता विद्यानन्द मंडल हैं। मनीष मंडल को न्यायालय ने जुवेनाइल घोषित कर जेजेबी बोर्ड वाद के विचारण हेतु भेजा।जबकि आशीष के विरुद्ध अनुसंधान लंबित है ।

घटना 12 दिसम्बर 2022 की है।गौतम कुमार भागवत कथा सुनने गया हुआ था और किसी बात को लेकर दोषी मनदीप से अन्य सभी आरोपियों की झंझट हुई तो मनदीप ने अपने कमर से पिस्टल निकाल कर मृतक के बाएं आंख के नीचे सटाकर गोली मार दिया।जिससे घटना स्थल पर ही गौतम कुमार की मौत हो गई थी।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो. मुजाहिद हुसैन प्रथम अपराध को लेकर दोषी को रियायत देने की गुजारिश की। वही सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक राजानंद पासवान ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीलें दी।दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों ही दोषी को सजा सुनाई ।

(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर

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