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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

कोर्ट

जयपुर, 7 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त धर्मराज को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 25 साल के इस अभियुक्त पर 2.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त के कृत्य को देखते हुए उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता के पिता ने 5 अप्रैल, 2023 को जोबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी आठवीं कक्षा में पढने वाली बेटी को उसका पुत्र करीब एक बजे परीक्षा सेंटर पर छोड़कर आया था। परीक्षा कक्ष में नहीं पहुंचने पर शिक्षिका ने उसे फोन कर बेटी के नहीं आने की बात कही। इस पर उसने अपनी बेटी को आसपास तलाशा, लेकिन उसका पता नहीं लगा। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि अभियुक्त स्कूल के आसपास घूम रहा था। उसे शक है कि अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर ले गया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीडिता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसे परिजनों को मारने की धमकी देकर साथ ले गया था। इसके बाद वह उसे बाइक पर बैठाकर शाहपुरा ले गया। यहां होटल में अभियुक्त ने उसके साथ तीन बार दुष्कर्म किया और अगले दिन घर के पास के जंगल में ले गया। यहां भी अभियुक्त ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए। वहीं बाद में वहां से पुलिस उसे अपने साथ ले गई।

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(Udaipur Kiran)

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